बुधवार, 14 अक्तूबर 2015

क्षापन सेवा में श्री मान एस डी एम महोदय जी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

क्षापन 
 सेवा में 
श्री मान 
एस डी एम  महोदय जी 
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन 
विषय - निःशक्तजनो की समस्या आप ओर पेशित है 
महोदय 
उपरोक्त विषय में लेख है की राष्ट्ीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच (npdrd) निःशक्तजनो का मंच है जो निःशक्तजनो का निःशक्तजनो के लिए और निःशक्तजनो द्वारा संचालित है जो गांव -गावं ,शाहर -शहर निःशक्तजनो का संगठन बनाकर जागरूक करना और शासन की योजनाओ को उन तक पहुचाने का प्रयास करते है जिससे निःशक्तजनो को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके 
मध्यप्रदेश में निःशक्तजनो की निम्नलिखित समस्ये  है  
1-निःशक्तजनो के लिए अतिगरीबी  कार्ड (
​BPL​
) अनिवयर्ता खत्म किया जाएं   

2- निःशक्तजनो को मिलने वाली पेँशन (150 ,300,500,) को बड़ा कर 1000 किये जाए अथवा निःशक्तजनो की योगिता अनुसार रोजगार की वेवस्था की जाएं  
3 - निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत राज्य स्तर की तरह जिला स्तर पर समन्वय समीति का गठन किया जाएं जिसमे निःशक्तजनो की भागीदारी सुनिशिचत हो  
4- निःशक्तजनो को शिक्षा ,प्रशिक्षण व रोजगार के साथ -साथ प्रत्येक क्षेत्र में मध्यप्रदेश  शासन के नियमो अनुसार आरक्षण का वास्तविक लाभ दीये जाएं  
5 - शासकीय  -अशासकीय  कार्यलयों में रैंप का निर्माण किये जाएं 
6 - सभी विभागों में खाली पड़े पदों को चिन्हाकिंत कर विशेष भर्ती अभियान ऑन लाइन द्वारा भरे जाएं जिसमे पारदर्शिता बानी राहे  
7- सभी निःशक्तजनो को उनकी रूची अनुसार खेल के लिए प्रोत्साहित  किये जाएं    
8- ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार सयाक द्वारा सामाजिक न्याय विभाग की योजना एवं कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे कई निःशक्तजन शासन के योजना से वंचित  है  
9- अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी प्राइवेट बसो में निःशक्तजनो को छूट दिये जाएं  
10 -रेलवे में निःशक्तजन कोच को फिक्स किये जाएं   
11- रेलवे में निःशक्तजन कोच की निरंतर चैकिंग की जाएँ  
12- विशेष भर्ती अभियान में कई फर्जी विकलांग सामने आये है इन सब की जाँच कर दोषियों  पर अतिशिघ्र कार्यवाही की जाएं 
13- मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाओ में निःशक्तजनो  को प्राथमिक्ता दी जाएं
14- शिक्षा व सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पीछेड़े ग्रामो में जागरूकता अभियान शिविर लागए जाएं  
​​
 15- फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर कई विभागों में स्थान्तरण किये जा रहे हैं इस पर रोक लागे और      दोषियों को सजा दी जाये   
  16- सभी विभागों में अधिकरियों द्वारा निःशक्तजनो के साथ  आभद्र्त की जाती वरीष्ठ अधिकरिओ द्वारा कड़े निर्देश दे और दोषिओं को दण्डित करे  
  17 - महीने में एक दिन ब्लॉक स्तरीय निःशक्तजन चिकित्सा शिविर लागए जाएं 
 18- निःशक्तजनो के पेंशन पोस्ट ऑफिस से मिले कीओस्क बैंकिंग में दिखाते हो रही है    19- मध्यप्रदेश स्पर्श अभियान 2011के अनुसार कुल निःशक्तजन 817082है पर भारत सरकार जनगरना के अनुसार कुल निःशक्तजन 1555937 है इन आंकड़े के अंतर को देखते हुई  इक बार निःशक्तजन सर्वे कर आधार कार्ड तरहा निःशक्तजन नंबर हो जिससे सभी निःशक्तजनो की सही आंकड़े आ साके    
   अतः आप से निवेदन है की उपरोक्त मांगो पर विचार कर निःशक्तजनो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मध्यप्रदेश शासन की मंशा को करके राष्टीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच को अवगत कराये गे मांग पुरा करने के लिए मंच सदेव आपक आभारी रहे 
 घन्यवाद
 पेषित प्रति
  मा श्री ठाकुर वीरेंदर सिंह राजपूत जनपद अध्यक्ष उदयपुरा रायसेन 
 मा श्री केशव पटेल नगर पंचयात अध्यक्ष उदयपुरा रायसेन 
 रजनीश तिवारी 
 प्रदेश अध्यक्ष 
 कुलदीप तिवारी 
प्रदेश  मीडिया प्रभारी   
 मुकेश रैकवार 
 जिला अध्यक्ष रायसेन
  कुलदीप शर्मा  ब्लॉक अध्यक्ष
  दीपक नरवरिया
  ब्लॉक सचिव  
सुरेश लोधी
  ब्लॉक सयोंजक  


























रजनीश तिवारी
सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं
राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मच 
(NPDRD) प्रदेश अध्यक्ष 
rajnishtiwari104@gmail.com 
9826938995



































































































































































































































































































































































































  

                                                                           
                                                                      

सोमवार, 12 अक्तूबर 2015

निशक्तजन जागरूकता बैठक

आज दिनांक 11 /10 /2015 को राष्टीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच द्धारा निशक्तजन जागरूकता बैठक जनपद हॉल उदयपुरा जिला रायसेन में मुख़्य अतिथि जनपद अध्यक्ष मा श्री ठाकुर वीरेंद्र सिह राजपुत जी , विशेष अतिथि नगर पंचयात अध्यक्ष मा श्री केशव पटेल जी ,मा जनपद उपाध्यक्ष जी , मा नगर पंचयात उपाध्यक्ष श्री शिब्बू लाल साहू जी , मा पार्षद श्री संजय रघुवंशी जी , श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी , श्री प्रकाश कुमार शर्मा जी , प्रदेश अध्यक्ष रजनीश तिवारी ,प्रदेश मीडिया प्रभारी कुलदीप तिवारी , जिला अध्यक्ष मुकेश रैकवार , ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप शर्मा , ब्लॉक सचिव दीपक , ब्लॉक संजोजक सुरेश लोधी , उमेश ,राजकुमार ,विकास , सिवनी , माया , जानकी आदि की उपस्थित में निम्न निःशक्तजनो की समस्यो सब तक राखी

मध्यप्रदेश में विकलांगो की निम्न समस्या
1 - विकलांगो को शिक्षा प्रशिक्षण व् रोजगार के साथ प्रत्येक क्षेत्र में शासन के नियमो अनुसार आरक्षण का वास्तिविक लाभ दिया जय /
2 - एक्ट 1995 के तहत राज्य स्तर की तरह जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया जय जिसमे विकलांगो की भागीदारी सुनिशिचत करे /
3 - शासकीय -अशासकीय कार्यालयों में रैंप का निर्माण किया जय जिससे विकलांगो कोआने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो /
4 - ग्राम सचिवो द्धारा समग्र आई डी एवं और शासन की योजना में विकलांगो का नाम नहीं जोड़ा जाता जिससे विकलांगो को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा /
5 - ग्राम सचिवो द्धारा सामाजिक न्याय विभाग की योजना एवं क्रायक्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे विकलांगो को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा /
6 सभी विभागों में खाली पड़े पदो को चिन्हांकित कर ऑन लाइन विशेष भर्ती अभियान द्धारा पद भरे जाये /
7 - अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में प्राइवेट बसो में विकलांगो को छूट दिया जाया /
8 - सभी विकलांगो को खेलो के लिए प्रोत्सहित किया जाए /
9 - विकलांगो को मिलने वाली पेंशन को 300 ,500 को बड़ा कर 1000 किया जाय अथवा पेंशन बंद कर योगिता अनुसार रोजगार के वेवस्था की जय /
10 - रेलवे विकलांग कोच फिक्स किया जय जिससे विकलांगो को होनी वाली आसुबीदा से बचे /
11 - विकलांगो के लिए bpl अनिवर्यता खत्म किया जय
12 - रेलवे विकलांग कोच में निरंतर चैकिंग की जय
इन सभी समस्यो पर बात करने के लिए अध्यक्ष जी ने सभी अधिकारिओ के साथ बैठक करने और आगे भी बात करे गए जय हिन्द जय भारत

निःशक्तजन जागरूकता बैठक में उपस्थिति सभी गणमान्य नागरिको को हार्दिक स्वागत एवं आभिनन्दन करता हु जो अपना कीमती समय निःशक्तजनो को दिया 
सभी को धन्यवाद
रजनीश तिवारी 
प्रदेश अध्यक्ष 
9826938995 

सोमवार, 5 अक्तूबर 2015

Sprash abiyan


Welcome to e-Governance Portal of
Social Justice Department, Madhya Pradesh 
विभाग के दायित्व
नि:शक्त कल्याण, सामाजिक सहायता, सुधारात्मक सेवाएं, अन्य सामाजिक न्याय, समाज सुधार एवं सशक्तिकरण संबंधित कार्यक्रमो का संचालन
Sparsh Camps and Antyodaya Melas
Title : Arushi NGO Bhopal......Braille in Voting Machine Sub-Category : नि:शक्त कल्याण हेतु नवीन प्रयोग
Title : Arushi NGO Bhopal.........Car Rally 09 NDTV India Sub-Category : सफलता की कहानी

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टेली समाधान के लिए: 155343
निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397

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Commissioner, Social Justice
Phone No: 0755-2558391
Fax No: 0755-2552665
Email: d

























रजनीश तिवारी
सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं
राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मच 
(NPDRD) प्रदेश अध्यक्ष 
rajnishtiwari104@gmail.com 
9826938995




राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्‍य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री-पुरूष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम है, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्‍त सहायता प्रदान करना है । यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिश त वित्तीय सहायता भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है । योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 10,000/- की एक मुश्‍त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।


सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना अन्तर्गत मध्‍यप्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा/परित्यक्त महिलाएं, 14 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित नि:शक्‍त व्यक्ति एवं 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्‍त बच्चों पेंशन की पात्रता तभी होगी जब वे किसी स्कूल में भर्ती होकर वहां पढ़ाई कर रहे हो तथा गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वाले परिवार के हों (भले वे निराश्रित न हो) । ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु0 150/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है । 10 नवम्बर 2011 से 60 वर्ष से अधिक आयु के बी.पी.एल. वृद्व को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत समाहित किया गया हैं।
65-79 वर्ष के ऐसे हितग्राही जिन्हे इंदिरा गांधी वृद्वावस्था पेंशन प्रदान की जाती हैं इनको राज्य सरकार द्वारा रू. 75/- प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जाती हैं।


मुख्यमंत्री कन्यादान योजना


1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्‍यमंत्री कन्यादान योजना'' 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है। 
2. योजना अंतर्गत प्रति आवेदक के मान से रूपये 9000/-(नौ हजार रूपये केवल) कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु तथा इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह के आयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु प्रायोजक को रुपये 1000/- (एक हजार) की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 
योजना प्रारंभ दिनांक 1 अप्रैल 2006 से प्रदेश में गरीब जरुरतमंद निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के अभी तक कुल 1,60,977 कन्याओं के सामूहिक विवाह संपन्न कराये गये है।


Label की विस्तृत जानकारी
परिचय
English - Scholorship and other assistance for Persons with Disabilities Hindi - निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्‍साहन करने के उददेश्‍य से योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।
उदेद्श
English - Hindi - निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्‍ध कराना।
पात्रता
English - Hindi - • विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत्‌ हो। • 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। • विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रू0 96,000/- से अधिक न हो। • उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।
लाभ
English - Hindi - छात्रवृत्ति:- 1. प्राथमिक एवं मिडिल स्तर - रू. 500/- दस माह हेतु 2. माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/ आईटीआई - रू. 1000/- दस माह हेतु 3. स्नातक/स्नातकोत्तर/पॅालीटेक्नीक (सभी संकाय को एक समान)- रू0 2000/- दस माह हेतु दृष्टिबाधित नि:शक्तए को वाचक भत्ता :- 1. स्नातक/पॅालीटेक्नीक रू0 100/- रू0 1000/- दस माह हेतु 2. स्नातकोत्तर रू0 1250/- दस माह हेतु 3. तकनीकी पाठ्‌यक्रम रू0 1500/- दस माह हेतु प्रोत्साहन राशि (नियमित प्रवेश लेने पर) :- कक्षा 9वीं - रू0 2500/- एकमुश्त कक्षा 11वीं - रू0 2500/- एकमुश्त स्नातक (किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर) - रू0 3000/- एकमुश्त
प्रक्रिया
English - Hindi - 1 कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि हेतु- स्कूल शिक्षा विभाग 2 स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के निःशक्त छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि हेतु - संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय
उपलब्धि के आंकड़े
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फोटो
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दस्तावेज़

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1Circularsनिःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रोत25/09/2014



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परिचय
English - Financial Assistance for Mentally Retarded / Mulitple Disabilities of Persons with Disabilities Hindi - छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्‍तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
उदेद्श
English - Hindi - छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्‍तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत परिवार को आर्थिक सहायता
पात्रता
English - Hindi - मध्यप्रदेश के निवासी हो। 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता का प्रमाण पत्र
लाभ
English - Hindi - प्रतिमाह रू. 500 की आर्थिक सहायता
प्रक्रिया
English - Hindi - 1- निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :- 1.1- 40 प्रतिशत से या अधिक नि:शक्तनता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों। 2.2 आयु प्रमाण पत्र संबंधी दस्‍तावेज
उपलब्धि के आंकड़े
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दस्तावेज़
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1CircularsCircular for MR/MD05/06/2014

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परिचय
English - Govt. of Madhya Pradesh give financial assitance who passed civil exam. Hindi - मध्यप्रदेश शासन, संघ लोक सेवा आयोग ,नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा आयोजित हाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्तजनों के प्रतिभागियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति प्रदान करता है : (1) प्रांरभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र। (2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हाने पर रूपये 30,000/-(रूपये तीस हजार) मात्र। (3) अंतिम चयन होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र। 2/ उपर्युक्त प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी। 3/ प्रोत्साहन राशि ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। (4) निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अपने निवास के जिले के संयुक्त सचांलक/उप सचांलक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (5) संबंधित जिले के संयुक्त स
उदेद्श
English - Hindi - मध्यप्रदेश शासन, संघ लोक सेवा आयोग ,नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा आयोजित हाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले निःशक्तजनों के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति प्रदान करता है
पात्रता
English - Hindi - प्रोत्साहन राशि ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
लाभ
English - Hindi - (1) प्रांरभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र। (2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हाने पर रूपये 30,000/-(रूपये तीस हजार) मात्र। (3) अंतिम चयन होने पर रूपये 20,000/-(रूपये बीस हजार) मात्र।
प्रक्रिया
English - Hindi - निःशक्त अभ्यर्थी को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अपने निवास के जिले के संयुक्त सचांलक/उप सचांलक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के संयुक्त सचांलक/उप सचांलक, सामाजिक न्याय, आवेदन पत्र का परीक्षण कर, कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करेगें।
उपलब्धि के आंकड़े
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दस्तावेज़
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1Circularsनिःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना25/09/2014

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परिचय
English - Provide scholorship and other Assistance to Persons with Disabilties for higher education Hindi - मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
उदेद्श
English - Hindi - इस योजना का उददेश्य नि:शक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं।
पात्रता
English - Hindi - 1- पात्रता के मापदंड 2- म.प्र. का मूल निवासी हो 3- 40 प्रतिशत से या अधिक नि:शक्तता हो। 4- विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक हैं। 5- यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्त, परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ
English - Hindi - नियमानुसार फीस,शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात्‌ ऐसे पाठ्‌यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/- प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता देय होगा।
प्रक्रिया
English - Hindi - नि:शक्तह छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के प्रमुख को जिसमे वह अध्ययनरत हैं, शिक्षण शुल्क , निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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दस्तावेज़
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परिचय
English - a Hindi - निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-42/2008/26-2, दिनांक 12-08-2008 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 1997 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये है।
उदेद्श
English - Hindi - निःशक्तजनों काे विवाह हेतु प्रोत्साहित करने एवं निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लियेनिःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई हैा
पात्रता
English - Hindi - 1.निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-२ में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 % या उससे अधिक निःशक्तता हो। 2.मध्यप्रदेश का निवासी हो। 3.न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। 4. विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो। 5. आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।
लाभ
English - Hindi - 1.युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू० २५,०००/- प्रोत्साहन राशि। 2.युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर प्रत्येक को संयुक्त रुप से रु० ५०,०००/- प्रोत्साहन राशि।
प्रक्रिया
English - Hindi - निर्धारित प्रारूप में आवेदन निम्नांकित दस्तावेज के साथ संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण के कार्यालय अथवा जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में जमा किये जायेंगे। 1.सक्षम चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र, 2.निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र, 3.विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिसमें विवाह धार्मिक रीति एवं सामाजिक रीति से किये गये विवाह का कोर्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा - माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, महापोर, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर निगम, सरपंच, राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र 4.आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटो (दम्पती के ) । 5. आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्राधिकारी का रू० 100/- का स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र जो की मजिस्टे्रट/नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।
उपलब्धि के आंकड़े
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दस्तावेज़
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1CircularsCircular for Nihshakat Vivah Protsahan Yojna09/05/2014
2Application FormApplication form for Nihshakat Vivah Protsahan Yojna09/05/2014
3CircularsCircular for Nihshakat Vivah Protsahan Yojna-200805/06/2014



Label की विस्तृत जानकारी
परिचय
English - Housing Scheme for PwDs Student Hindi - निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
उदेद्श
English - Hindi - योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया करना। • छात्रगृह का संचालन - • कक्षा 11 वी तथा उससे ऊपर के नि:शक्तृ छात्र/छात्राओं को प्रवेश • बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रगृह पृथक-पृथक भवनों में होगा। • छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन किया जा सकता है जिसका किराया प्रतिमाह 750/- देय होगा। • सक्षम स्वीकृति हेतु जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकृत होगे।
पात्रता
English - Hindi - 1- म.प्र. का मूल निवासी हो। 2- कक्षा 11 वीं या उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत हो। 3- छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम पांच छात्र अथवा छात्रा होना आवश्योक है। 4- नि:शक्तसता का प्रतिशत 40 या अधिक हो।
लाभ
English - Hindi - छात्रगृह मे बिजली तथा पानी पर होने वाले व्यय प्रति छात्रगृह रुपयें 1000/- का खर्च शासन की ओर से वहन किया जायेगा। यदि इससे अधिक व्यय होता है तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्र/छात्राओं को करना होगा।
प्रक्रिया
English - Hindi - निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला कार्यालय सामाजिक न्‍याय एंव नि:शक्‍तजन कल्‍याण प्रस्तुत करना होगा।
उपलब्धि के आंकड़े
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फोटो
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दस्तावेज़
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1Circularsनि:शक्‍तजन बालक/बा‍लिकाआें के लिये छात्रग्रह योजना 200805/06/2014
2Circularsनि:शक्‍तजन बालक/बा‍लिकाआें के लिये छात्रग्रह योजना 2008 का प्रभावी क्रियान्‍वयन करने के संबंध में।25/09/2014



Label की विस्तृत जानकारी
परिचय
English - a Hindi - ग्रामीण भूमिहीन मजदूर (मुख्यामंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीकृत मजदूर) के‍ लिए आम आदमी बीमा (जनश्री बीमा)योजना चलाई जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु रू. 200 प्रति सदस्य का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया हैं जिसमें से रू. 100 प्रति सदस्य भारत सरकार द्वारा तथा रू. 100 प्रति सदस्य के लिए राज्य् सरकार द्वारा प्रीमियम की राशि भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम को जमा किये जाते हैं।
उदेद्श
English - Hindi - ग्रामीण भूमिहीन मजदूर (मुख्यामंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीकृत मजदूर) के‍ लिए आम आदमी बीमा (जनश्री बीमा)योजना चलाई जा रही हैं।
पात्रता
English - Hindi - 1. केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो योजनांतर्गत बीमित सदस्यो या केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण लोग जो इस योजनांतर्गत बीमित सदस्य हैं तथा शासन द्वारा संचालित / वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो। 2. हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक होगी 3. परिवार का मुखिया यथा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिएं।
लाभ
English - Hindi - (1) योजनांतर्गत बीमित सदस्यर की सामान्यमृत्यु. होने , दुर्घटना के कारण मृत्यु होने दुर्घटना में स्थांयी पूर्ण अपंगता होने का लाभ का प्रावधान हैं। (2) योजनांतर्गत बीमित व्यक्ति को एक मुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगीं- 1. सामान्य मृत्यु होने पर रू. 30,000/- 2. दुर्घटना में मृत्युृ होने पर अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता होने पर रू. 75,000/- 3. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रू. 37,500 4. क्लेम के अतिरिक्तअन्य प्रलोभन:- योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुश्त एड-ऑन शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा। इसमें 9वीं से कक्षा 12 वीं कक्षा के अधययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रू. 100/- की शिक्षावृत्ति दी जायेगीं।
प्रक्रिया
English - Hindi - निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, कार्यालय में आवश्यवक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी - एल.आई.सी..(भारतीय जीवन बीमा निगम) नोडल एजेन्सी - ग्रामीण क्षेत्र :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी
उपलब्धि के आंकड़े
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दस्तावेज़
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1Circularsआम आदमी बीमा योजना का क्रियान्‍वयन08/05/2014
2Circularsजनश्री बीमा योजना का क्रियान्‍वयन08/05/2014

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जिले कार्यालयों की सूची  
SnoDistrictOfficesContact NumberAddress
1ALIRAJPURजिला उप संचालक कार्यालय, अलीराजपुरजिला उप संचालक कार्यालय, अलीराजपुर
2ANUPPURजिला उप संचालक कार्यालय, अनूपपुर222699जिला उप संचालक कार्यालय, अनूपपुर
3ASHOKNAGARजिला उप संचालक कार्यालय, अशोकनगर221461Social justice & disabled welfare Department Shanti Bihar Colony Bypass Road, Ashokangar District - Ashoknagar (M.P.)
4BALAGHATजिला उप संचालक कार्यालय, बालाघाट240281जिला उप संचालक कार्यालय, बालाघाट
5BARWANIजिला उप संचालक कार्यालय, बड़वानी222801जिला उप संचालक कार्यालय, बड़वानी
6BETULजिला उप संचालक कार्यालय, बैतूल234368जिला उप संचालक कार्यालय, बैतूल
7BHINDजिला उप संचालक कार्यालय, भिण्ड242568जिला उप संचालक कार्यालय, भिण्ड
8BURHANPURजिला उप संचालक कार्यालय, बुरहानपुर242158जिला उप संचालक कार्यालय, बुरहानपुर
9CHHINDWARAजिला उप संचालक कार्यालय, छिंदवाडा243426जिला उप संचालक कार्यालय, छिंदवाडा
10CHHATARPURजिला उप संचालक कार्यालय, छतरपुर246517जिला उप संचालक कार्यालय, छतरपुर
11DAMOHजिला उप संचालक कार्यालय, दमोह222687जिला उप संचालक कार्यालय, दमोह
12MANDSAURजिला उप संचालक कार्यालय, मुरैना235203जिला उप संचालक कार्यालय, मन्दसौर
13SHIVPURIजिला उप संचालक कार्यालय, शिवपुरी233640जिला उप संचालक कार्यालय, शिवपुरी
14DATIAजिला उप संचालक कार्यालय, दतिया237259जिला उप संचालक कार्यालय, दतिया
15DEWASजिला उप संचालक कार्यालय, देवास254928जिला उप संचालक कार्यालय, देवास
16NEEMUCHजिला उप संचालक कार्यालय, नीमच257053जिला उप संचालक कार्यालय, नीमच
17DHARजिला उप संचालक कार्यालय,धार235810जिला उप संचालक कार्यालय,धार
18DINDORIजिला उप संचालक कार्यालय, डिण्डौरी234841जिला उप संचालक कार्यालय, डिण्डौरी
19KHANDWAजिला उप संचालक कार्यालय, खण्डवा0733-222जिला उप संचालक कार्यालय, खण्डवा
20GUNAजिला उप संचालक कार्यालय, गुना252202जिला उप संचालक कार्यालय, गुना
21HARDAजिला उप संचालक कार्यालय, हरदा225193 ,जिला उप संचालक कार्यालय, हरदा
22HOSHANGABADजिला उप संचालक कार्यालय, होशंगाबाद252283जिला उप संचालक कार्यालय, होशंगाबाद
23JHABUAजिला उप संचालक कार्यालय, झाबुआ244285जिला उप संचालक कार्यालय, झाबुआ
24KATNIजिला उप संचालक कार्यालय, कटनी221250जिला उप संचालक कार्यालय, कटनी
25KHARGONEजिला उप संचालक कार्यालय, खरगोन235019जिला उप संचालक कार्यालय, खरगोन
26MANDLAजिला उप संचालक कार्यालय, मण्डला223560जिला उप संचालक कार्यालय, मण्डला
27SHEOPURजिला उप संचालक कार्यालय, मन्दसौरजिला उप संचालक कार्यालय, मन्दसौर
28MORENAजिला उप संचालक कार्यालय, नरसिंहपुर230412जिला उप संचालक कार्यालय, नरसिंहपुर
29PANNAजिला उप संचालक कार्यालय, पन्ना252058जिला उप संचालक कार्यालय, पन्ना
30RAJGARHजिला उप संचालक कार्यालय, रायसेन222052जिला उप संचालक कार्यालय, रायसेन
31RAJGARHजिला उप संचालक कार्यालय, राजगढ़255259जिला उप संचालक कार्यालय, राजगढ़
32RATLAMजिला उप संचालक कार्यालय, रतलामजिला उप संचालक कार्यालय, रतलाम
33SATNAजिला उप संचालक कार्यालय, सतना224391जिला उप संचालक कार्यालय, सतना
34SEHOREजिला उप संचालक कार्यालय, सीहोर227039जिला उप संचालक कार्यालय, सीहोर
35SHAJAPURजिला उप संचालक कार्यालय, सिवनी228005जिला उप संचालक कार्यालय, सिवनी
36SHAHDOLजिला उप संचालक कार्यालय, शहडोल245209जिला उप संचालक कार्यालय, शहडोल
37SHEOPURजिला उप संचालक कार्यालय, श्योपुरजिला उप संचालक कार्यालय, श्योपुर
38SHAJAPURजिला उप संचालक कार्यालय, शाजापुरजिला उप संचालक कार्यालय, शाजापुर
39SIDHIजिला उप संचालक कार्यालय, सीधी250282जिला उप संचालक कार्यालय, सीधी
40VIDISHAजिला उप संचालक कार्यालय, सिंगरौलीजिला उप संचालक कार्यालय, सिंगरौली
41TIKAMGARHजिला उप संचालक कार्यालय, टीकमगढ़242250जिला उप संचालक कार्यालय, टीकमगढ़
42UMARIAजिला उप संचालक कार्यालय, उमरिया223027जिला उप संचालक कार्यालय, उमरिया
43VIDISHAजिला उप संचालक कार्यालय, विदिशा234272जिला उप संचालक कार्यालय, विदिशा
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
Aim : 
  1. Encourage Persons with Disabilities to pursue education.
  2. Enable Person with Disabilities have better access to education which would empower them to be independent.
  3. Children with Orthopedic disabilities are able to attend their educational institute in a convenient, hassle free manner.
  4. Children with Hearing and/ or Visual disabilities have access to Assistive Devices
Type Of Aid : 

नि:शक्तता की श्रेणीसामग्री का नामप्रथम बारद्वितीयबार
मंदबुद्धिलेपटाप10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार हीस्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर
द्रष्टिबाधितलेपटाप10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार हीस्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर
श्रवणबाधितलेपटाप10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार हीस्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर
अस्थिबाधित (दोनो हाथ न होने पर)लेपटाप10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार हीस्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर
अस्थिबाधित (दोनो पेरो से चलने मे अक्षम)मोट्रेट ट्रायसिकल10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार हीस्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर
Eligibility Criteria For Schemes : 
  1. Student seeking aid should be a Domicile of Madhya Pradesh.
  2. Student should be a Person with Disabilities.
  3. Student should be a regular student at a School, College or Polytechnic College.
  4. Orthopedically disabled student should have scored at least 60% marks in the previous class he/ she qualified.
  5. For students with disabilities other than orthopedic should have scored at least 50 % in the previous class he/ she qualified.
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नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र  
नि:शक्‍तता की परिभाषा अनुसार किसी भी संवर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्‍तताधारी व्‍यक्ति को शासन की संचालित सुविधाओं का लाभ दिये जाने के लिए सर्वप्रथम नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिए प्रत्‍येक जिले में जिला मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया हैं। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्‍येक माह के निर्धारित दिवसों में नि:शक्‍तता दर्शाते हुए 2 छाया चित्र (फोटो) मूल निवासी का प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ हितग्राही को उपस्थित होने पर जिला चिकित्‍सा बोर्ड द्वारा चिकित्‍सा प्रमाण्‍ा पत्र जारी किया जाता हैं।
प्रकिया: नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं के तहत निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप लाभान्वित किया जाता हैं। अत: प्रथमत: नि:शक्‍त व्‍यक्ति को नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र जिला चिकित्‍सा बोर्ड के माध्‍यम से तैयार कराया जाना आवश्‍यक हैं।  राज्‍य शासन द्वारा नि:शक्‍तजनों के समग्र पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नवंबर 2006 में कराये गए एक दिवसीय हाउस होल्‍ड सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश मे कुल 8,17,082 नि:शक्‍तजन हैं जिनकी नि:शक्‍ततावार संख्‍या निम्‍नानुसार हैं:
क्रं..नि:शक्‍तता का प्रकारनि:शक्‍ततावार संख्‍या
1.चलन नि:शक्‍तता (अस्थिबाधित)4,38,148
2.श्रवण शक्ति का ह्रास (श्रवण बाधित)91,777
3.अंधता (द्वष्टि बाधित)91,022
4.मानसिक मंदता60,508
5.कम द्वष्टि56,876
6.मानसिक रूग्‍णता21,944
7.कुष्‍ठरोग मुक्‍त10,807
विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया  
निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह के निर्धारित दिवसों में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तिथि ज्ञात कर निर्धारित दिवस में निःशक्तता दर्शाते हुए 2 फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ हितग्राही को उपस्थित होने पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए जिला तहसील तथा ब्लाक स्तर पर शिविर लगाकर भी निःशक्तता/विकलांगता मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया जाते है। प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को जिले में एकल खिड़की का आयोजन किया गया हैं|

निःशक्तता का आकंलन तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रदायगी विभाग की सतत् कार्यवाही है।
नि:शक्‍तता परिचय पत्र/पास बुक  
भारत सरकार, सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्‍ली द्वारा नि:शक्‍त व्‍यक्तियों को राष्‍ट्रीय प्रारूप में परिचय पत्र / पास बुक जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। परिचय पत्र / पास बुक में नि:शक्‍त व्‍यक्तियों को राज्‍य शासन / भारत सरकार की विभिन्‍न योजनाओं / सुविधाओं / रियायतों संबंधी जानकारी का पंजीयन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है अत: प्रत्‍येक नि:शक्‍त व्‍यक्ति को परिचय पत्र / पास बुक भी तैयार कराया जाना आवश्‍यक हैं।

प्रकिया: जिला चिकित्‍सा बोर्ड से नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र प्राप्‍त किये जाने के उपरान्‍त नि:शक्‍तता परिचय पत्र / पास बुक बनवाये जाने हेतु आवेदन पत्र में नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र के छाया प्रति के साथ शहरी क्षेत्र के नि:शक्‍त व्‍यक्ति को अपने आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्‍याय को तथा ग्रामीण क्षेत्र के नि:शक्‍त व्‍यक्तियों का अपने आवेदन पत्र मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्‍तुत किये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में नि:शुल्‍क परिचय पत्र / पास बुक तैयार कर प्रदान किये जाते हैं।
नि:शक्‍त पंजीयन क्यों आवश्यक हैं  
किसी भी पात्र नि:शक्त व्यक्ति को , विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले पंजीकृत होना आवश्यक है । पंजीकरण होने के पश्चात ही वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होता है। वास्तव मे पंजीकरण फॉर्म पर चिकित्सक द्वारा अनुशंसा की जाती है । सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सर्वे किया जाकर लगभग 817605 नि:शक्त लोगो को पंजीकृत किया गया है । यदि कोई नि:शक्त व्यक्ति पंजीकृत होने से रह जाता है तो वह जिले के उप संचालक ,सामाजिक न्याय के कार्यालय से संपर्क कर सकता है अथवा जिले मे अपने स्थान के समीप होने वाले अंत्योदय मेले मे जा सकता है । कई जिलो मे इसके लिए एकल खिडंकी व्यवस्था भी उपलब्ध है जहां से पंजीकरण किया जा सकता है ।
नि:शक्‍त पंजीयन क्यों आवश्यक हैं  
किसी भी पात्र नि:शक्त व्यक्ति को , विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले पंजीकृत होना आवश्यक है । पंजीकरण होने के पश्चात ही वह मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होता है। वास्तव मे पंजीकरण फॉर्म पर चिकित्सक द्वारा अनुशंसा की जाती है । सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सर्वे किया जाकर लगभग 817605 नि:शक्त लोगो को पंजीकृत किया गया है । यदि कोई नि:शक्त व्यक्ति पंजीकृत होने से रह जाता है तो वह जिले के उप संचालक ,सामाजिक न्याय के कार्यालय से संपर्क कर सकता है अथवा जिले मे अपने स्थान के समीप होने वाले अंत्योदय मेले मे जा सकता है । कई जिलो मे इसके लिए एकल खिडंकी व्यवस्था भी उपलब्ध है जहां से पंजीकरण किया जा सकता है ।

श्रवणबाधित (HI) Hearing Impaired

निम्‍न तरीकों से बच्‍चे के बधिरपन को जाना जा सकता है, जैसे - 
1- बच्‍चा सामान्‍य आवाज तो नहीं सुनता परन्‍तु चिल्‍लाने पर पीछे मुड्ता है, अर्थात श्रवण की आव्रत्ति 65-75 डेसीबल होगी। 
2- यदि जोर से चिल्‍लाने पर भी बच्‍चा नहीं सुनता तो श्रवणता 70 डेसीबल से अधिक होगी।
3- मेज पर जोर से थपथपाने पर भी न सुनने से 75 से 80 डेसीबल की श्रवणहीनता होगी 
4- इसके बाद यदि ड्रम बजने की आवाज जिसकी तीव्रता 90-95 डेसीबल होती है, सुनता है, तो इसका तात्‍पर्य है, कि व्‍यावहारिक लक्ष्‍णों के आधार पर श्रवणबाधित बच्‍चों को पहचानना 
श्रवणता
क्‍या बच्‍चे को कक्षा में ध्‍यान देने में समस्‍या आती है?
क्‍या बच्‍चा एक कान से सुनने का प्रयास करता है ?
क्‍या पीछे से बोले जाने पर बच्‍चे को सुनने में परेशानी होती है ?
क्‍या बच्‍चा अधिक तेजी से या अत्‍यन्‍त धीरे बोलता है ?
बच्‍चे को बोलने में समस्‍या है या उच्‍चारण दोष्‍पूर्ण है ?
बच्‍चा रेडियों या टी0वी0 उच्‍च आवाज में सुनता है ?
बच्‍चा आपके प्रश्‍नों का विसंगतिपूर्ण जवाब देता है ?
बच्‍चा, कई बार कोई बात दोहराये जाने पर, बच्‍चा कोई जवाब नहीं देता है ?
बच्‍चा, कई बार कोई बात दोहराये जाने पर सुनता है ?
क्‍या बच्‍चे का कान हमेशा बहते रहता है ?
क्‍या बच्‍चे का कान दर्द की शिकायत करता है ?
बार-बार कान खुजलाता है ?
कान में पेंन,पेंसिल या अंगुली डालता है ?
कान की बनावट में कोई विशेष त्रुटि है ?
श्रुति लेख ठीक से लिख न पाता है ?
लिखने के लिए साथी की बार-बार कॉपी देखता है ?
हमेशा शर्दी खांसी बनी रहती है ?
गले कर दर्द की शिकायत करता है ?
कक्षा में बोलने वाले के चेहरे और ओ्ंठ की ओर विशेष्‍ ध्‍यान देता है ?
सिर के पीछे बजने वाले घंटे की आवाज की ओर सिर घुमाता है ?
कक्षा में शांत बैठा रहता है ?
कक्षा की कोई भी गतिविधि में शामिल न होना ?

उपयुक्‍त में से 3-4 प्रश्‍न भी यदि हां में आते है, तो इनका तात्‍पर्य है, कि बच्‍चे में कुछ श्रवणहीनता है, ऐसी स्थिति में बच्‍चे को किसी नाक-कान-गला विशेष्‍ज्ञ या वाणी विशेषज्ञ को दिखाना अनिवार्य हो जाता है। यदि बच्‍चे की आयु 4-5 वर्ष श्रवणबाधिता का परीक्षण करना श्रवण बाधिता की पहचान या परीक्षण आडियो मीटर द्वारा किया जाता है।

वाणी सम्‍बंधी अक्षमताएं

1) अस्‍पष्‍टवाणी का प्रयोग करना। 
2) शिक्षक के सुधारने पर भी अक्‍सर अशुद्ध उच्‍चारण करना। 
3) बोलते समय प्रा:य बीच-बीच में अटकना या विशेष आवाज करना।
4) दिखाई देने वाली वाणी संबंधी अक्ष्‍मताएं जैसे - जीभ की आक्रति में सामान्‍य से छोटा या बडा होना। 
5) उच्‍चारण में अधिक समय लगाना। 
6) प्रा:य तुतलाना/हकलाना। 
7) बच्‍चा सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने में हिचकिचाता है।


दृष्टिबाधिता

यहां दृष्टि बाधिता को जानने के कुछ संकेत दिए है यदि उन संकेतो से किसी समस्‍या के होने का पता चलता है, तो बालक को विस्‍त़त परीक्षण के लिए उपयुक्त विशेष्‍ज्ञ को दिखाना चाहिए।
कम दृष्टि वाले (LV) Low Vision
क्‍या बच्‍चे की आंखे असामान्‍य है, ( सूची हुई है, बहुत बडी या बहुत छोटी है ) ?
क्‍या बच्‍चे की आंखे बार-बार लाल होती है ?
क्‍या बच्‍चे की आंखों से बार-बार पानी बहता है ?
क्‍या आंखों में बार-बार जलन की शिकायत करता है ?
क्‍या आंखों को बार-बार झपकता है ?
एक आंख्‍ को ढ्ककर और सिर को आगे झुकाकर देखने का प्रयास करना ?
बहुत अधिक काम करने के बाद बच्‍चे थक जाते है ?
क्‍या बच्‍चों की आंख छोटी या बडी है ?
क्‍या पढ्ते समय आंख को छोटी या बडी करके पढता है ?
क्‍या बच्‍चा प्रकाश के स्‍त्रोत की ओर से अपना सिर धुमा लेता है ?
क्‍या बच्‍चा पढ्ते समय इधर-उधर अपना सिर हिलाता है ?
क्‍या बच्‍चा दूर की वस्‍तुओं को पहचानने में तकलीफ महसूस करता है ?
क्‍या बच्‍चा बार-बार अपनी आंखे मलता है, या खुजलाता है ?
क्‍या बच्‍चा आंख से संबंधित बारीक काम करने में तकलीफ महसूस करता है ?
क्‍या बच्‍चा अनय बच्‍चों से पूछता है ?
क्‍या बच्‍चा बोर्ड पढ्ने में तकलीफ महसूस करता है ?
क्‍या बच्‍चा अन्‍य वस्‍तुओं से ठोकर खाता है अथवा लोगों को ध्‍क्‍का देता है ?
क्‍या बच्‍चा अपने बगल में रखी वस्‍तुओं से टकरा जाता है ?

नोट :- यदि चेक लिस्‍ट में से यदि 4 का उत्‍तर हां में मिलता है, तो बालक का सम्‍पूर्ण परीक्षण नेत्र रोग विशेषज्ञ से करवाना चाहिए, ताकि यह जाना जा सकें कि क्‍या चिकित्‍यकीय उपचार अथवा चश्‍में के प्रयोग से बालक की दृष्टि में सुधार किया जा सकता है!

दृष्टिहीन (Visually Impaired)

ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते है, उन्हे इस श्रेणी में रखा जाए।

अस्थिबाधित /शिथिलांग (OH) Orthopedically Handicap

अस्थिबाधित /शिथिलांग
क्‍या बालक चलने फिरने में या शरीर के किसी अंग को हिलाने में कठिनाई महसूस करता है ?
क्‍या बालक के शरीर का कोई अंग विच्छेदित है ?
क्‍या बच्‍चा चलने में डगमगाता है ?
क्‍या बालक छडी की सहायता से चलता है ?
क्‍या बालक के शरीर में समन्‍वय की कमी है ?
क्‍या बालक भय से कांपता या थरथराता है ?

टीप :- यदि उपर्युक्‍त कथन में से कोई भी उत्‍तर सकारात्‍मक हो तो बच्‍चे को सावधानीपूर्वक किसी योग्‍य अस्ति रोग शल्‍य चिकित्‍सक फिजिओ‍थेरेपि‍स्‍ट या किसी योग्‍य चिकित्‍सक से परीक्षण करवाना चाहिए।

मानसिक पिछडेपन हेतु चेकलिस्ट (MR)( 3 से 6 वर्ष )

अस्थिबाधित /शिथिलांग
अन्य बच्चों की तुलना में क्या बालक को बैठने,खडे होने और चलने में कोई असामान्य विलम्ब हुआ ?
क्या बालक को सुनने में कोई कठिनार्इ हैं ?
क्या बालक को देखने में कठिनाई होती हैं ?
यदि आप बालक को कुछ करने के लिए कहते हैं तो क्या ऐसा लगता हैं कि बालक को यह समझाने में कठिनाई होती हैं ?
क्या बालक को कभी पैरो में कमजोरी / जकडन मालूम होती हैं? अथवा उसे चलने में या हाथों को हिलाने में कठिनाई होती हैं ?
क्या बालक को कभी फिट आते हैं ? एकदम अकड जाता हैं ? अथवा कभी-कभी बेहोश हो जाता हैं ?
क्या बालक को उसी कार्य को समझने में कठिनाई होती हैं, जिसे उसी आयु के अन्य बालक अच्छी तरह समझ कर सीख लेते हैं ?
क्या बालक बिल्कुल ही नहीं बोल पाता ? (वह शब्दों को बिल्कुल समझ या पहचान नहीं पाता हैं)
क्या उसकी बोली सामान्य से भिन्न हैं ? निकट परिवार जन के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समझे जाने योग्य नहीं हैं ?
उसी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में क्या बालक किसी भी प्रकार से पिछडा /सुस्त अथवा धीमा दिखाई देता हैं ?

यदि उपर्युक्त में से किसी प्रश्न का उत्तर हां हो तो मानसिक पिछडापन संभावित हो सकता हैं। (सात वर्ष से अधिक) निम्न अन्य परीक्षण करें:-
1. अन्य बालकों की क्या (प्रश्नाधीन) बालक को बैठने, खडे होने अथवा चलने में बहुत अधिक देर लगी।
2. क्या बालक स्वंय अपने काम, जैसे खाना खाना , कपडे पहनना, नहाना व सफाई करना आदि भी नहीं कर पाएं ?
3. क्या बालक को समझने में कठिनाई होती हैं जब आप उसे निर्देश देते हैं कि '' यह कार्य करों'' अथवा '' वह कार्य करों '' ?


अधिगम विकलांग (LD) बच्चे को निम्नसूची के आधार पर पहचाना जा सकता हैं:

अधिगम विकलांग (LD)
क्या बालक विध्वंसक रूप से अस्थिर हैं कि वह अपना कार्य उस समान समय में नहीं कर पाता हैं जितने समय में उसके साथ या समान उम्र के बालक / बालिका करते हैं ।
क्या बालक शाला / घर में घटित असंगत क्रियाकलापों से आसानी से विचलित हो जाता हैं ।
क्या बालक अपनी उम्र के अन्य बालक/बालिका की अपेक्षा पढते समय अक्षर या संकेतों को बहुत जल्दी या बहुधा उलट देता हैं । उदाहरण राम को मरा या सेवा को वेसा आदि।
क्या बच्चा बहुधा अटक कर शब्दों के बीच समय छोडते हुए या दोहराते हुए, शब्द जोडते हुए, शब्द के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करते हुए पढता हैं।
क्या बालक पढते और लिखते समय बहुधा अंको को पलट देता हैं (उदा0 31 को 13 एवं 6 को 9 आदि)
क्या हिसाब लगाने में बालक बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं ।
क्या बालक को अन्य साधनों से नकल करने में कठिनाई होती हैं। (पुस्तक / श्यामपट) यद्यपि उसकी दृष्टि सामान्य हैं।
क्या बालक अक्षरों को बहुत करीब या बहुत दूर-दूर लिखता हैं। (स्पेलिंग प्राब्लम)
क्या बालक को जो सिखाया पढाया जाता हैं सब कुछ समझता हुआ प्रतीत होता हैं परन्तु जब प्रश्न पूछा जाता हैं तो जबाब देने में अक्षम होता हैं।

नोट : यदि उपर लिखे कथनों में से 3-5 कथनों का जबाब सकारात्मक है तो बच्चे का सावधानी पूर्वक परीक्षण किसी योग्य मनोचिकित्सक या विशिष्ट शिक्षक से कराये।


बहु नि:शक्तता (Multiple Disabilities)

बहु नि:शक्तता (Multiple Disabilities)
बच्चा चश्मा, श्रवण यंत्र, बैशाखी, व्हील चेयर आदि का इस्तेमाल करता है।
बच्चे में दृश्य विकृति - जैसे बडा सिर/छोटा सिर/अरिक्त उंगली या अंगूठा हो।
बच्चा पूर्व से ज्ञात वस्तु अचानक निकट लाए जाने पर चौंक जाए।
बच्चा लगातार हाथ हिलाना, प्रकाश की ओर झपटना, आंखो में उंगली कोचना जैसी आदतें प्रदर्शित करे।
बच्चा वस्तुओं के अधिक निकट जाए और उन्हें पहचानने की कोशिश करे।
बच्चा शाला की घण्टी की आवाज को समझता है, क्या वह घण्टी बजाने पर लोगो के आवगमन को समझता है।
बच्चा अपने सहपाठियों से बातचीत करता है, अथवा हावभाव प्रदर्भित करता है, अथवा कभी भी संवाद नहीं करता है।
बच्चा अपने सहपाठियों द्वारा शिक्षक के श्यामपट कार्य को लिखने की क्रिया को नही करता है।
बच्चा शारीरिक शिक्षण के कालखण्ड में अपेक्षित भंगिमा नहीं बनाता है।
बच्चा कक्षा में कोई एक विशिष्ट कोना पंसद करता है।
बौद्धिकता दुर्बलता( आंशिक मानसिक मंदता, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, विशिष्ट अधिगम अशक्तताएं)

नोट : चुंकी यह एक से अधिक नि:शक्तताओं का मिश्रण है अत: अनय नि:शकतताओं के लक्ष्णों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।MD के सुस्पष्ट लक्ष्णों को नीचे रेखांकित किया गया है।


सेरिब्रल पाल्सी (Cerbral Palsy ) (CP)

निम्नांकित रेखांकित कथनों के साथ किन्हीं दो अतिरिक्त लक्षणों की उपस्थिति से सेरिब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) को इंगित करती है।
सेरिब्रल पाल्सी (Cerbral Palsy ) (CP)
स्वैच्छिक गति पर नियंत्रण करने में बच्चे को कठिनाई हो।
बच्चा चलने में विचित्र चाल व भंगिमा दर्शाए एवं उसे संतुलन में कठिनाई हो।
बच्चे को बडी मांस पेशीय कौशल में कठिनाई हो जैसे - बगैर सहारे के सामान्य कुर्सी में बैठने में, चलने, दौडने, चढने, झुकने इत्यादि में कठिनाई हो।
बच्चे को अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई हो।
बच्चे को बोलते समय श्वास नियंत्रण में कठिनाई हो।
बच्चे को सूनने/देखने/मानसिक मंदता/ दौरे पडना आदि से संबद्ध समस्याएं हो।
बच्चे को समन्वय के अभाव के कारण पढ्ने/लिखने मे सहायता की आवश्यकता हो।
बच्चा बैठने अथवा खडे होने के लिए ज्यादा ही कडक (Stiff) अथवा ढीला ढाला हो।
बच्चा एक ही स्थिति मे अटक जाए (स्थिर रह जाए ) और चलने मे असमर्थ हो।
सर और गर्दन का नियंत्रण नहीं रख पाए।

नोट : अभिभावकों के माध्यम से जांच करें कि क्या 6 वष् की आयु के पूर्व बच्चे का विलंबित विकास (delayed milestones) फिटस आना, लंबे समय तक लार बहना व बेतुकी व्यवहार के लक्षण (Symptoms of drooling) बिना अभिप्राय के अनियंत्रत गति (Involuntary movements) का व्यवहार कर रहा है।

अन्‍धता (Visual Impaired)

"अन्‍धता" उस अवस्‍था को निर्दिष्‍ट करती हैं जहां कोई व्‍यक्ति निम्‍न लिखित अवस्‍था में से किसी में ग्रसित हैं, अर्थात:

1.द्धष्टि का पूर्ण अभाव

2.सुधारको लेंसो के साथ बेहतर नेत्र में द्धष्टि की तीक्षगता जो 6/60 या 20/200 (स्‍नेलन) में अधिक न हो

3.द्धष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे तंदतर है |

कम द्धष्टि (Partial visual impaired)

"कम द्धष्टि वाला व्‍यक्ति" से ऐसा कोई व्‍यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपर्वतनीय संशोधन के पश्‍चात़ भी द्धष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्‍तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्‍पादन के लिए द्धष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने मे संभाव्‍य रूप से समर्थ हैं।



कुष्‍ठरोगमुक्‍त (Leprosy-free)

"कुष्‍ठ रोगमुक्‍त व्‍यक्ति" से कोई ऐसा व्‍यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्‍ठ से रोगमुक्‍त हो गया है, किन्‍तु: 

1.हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्‍त किन्‍तु प्रकट विरूपता से ग्रस्‍त नही हैं।

2.प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्‍त हैं, किन्‍तु उसके हाथों और पैरो में पर्याप्‍त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्‍य आर्थिक क्रियाकलप कर सकता हैं।

3.अत्‍यन्‍त शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्वावस्‍था से ग्रस्‍त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्‍ठ रोग मुक्‍त पद का अर्थ तदानुसार लगाया जायेगा।

वण शक्ति का ह्रास (Hearing and Speech Impaired)

"श्रवण शक्ति का ह्रास" से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि



चलन नि:शक्‍तता (Locomotors Disabilities)

"चलन नि:शक्‍तता" से हडिडयों, जोडो या मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्‍तता अभिप्रेत है, जिससे अंगो की गति में पर्याप्‍त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्‍क घात हो


मानसिक रूग्‍णता (Mental ill Health)

"मानसिक रूग्‍णता" से मानसिक मंदता से भिन्‍न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है, ''नि:शक्‍त व्‍यक्ति'' से ऐसा कोई व्‍यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्‍सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी नि:शक्‍तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्‍त हैं।

मानसिक मंदता (Mentally Retired)

"मानसिक मंदता" से अभिप्रत है, किसी व्‍यक्ति के चित्‍त की अवरूद्व या अपूर्ण विकास की अवस्‍था जो विशेष रूप से बुद्वि की अवसामान्‍यता द्वारा अभि‍लक्षित होती है।